Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: बिहार सरकार राज्य के विकास और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वर्तमान में हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या है। लोग दूसरी जाति को अपनी जाति से कम समझते हैं और दूसरी जाति के लोगों से विवाह भी पसंद नहीं करते। इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आज हम इस आर्टिकल में “Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana” के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज भी कहा जाता है। इस योजना के तहत उन जोड़ों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। सहायता राशि 2.5 लाख रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। प्राप्त राशि का उपयोग विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद के रूप में किया जाएगा।
इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट मिनिस्ट्री और डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी द्वारा योजना के लाभ के लिए गलत जानकारी दी जाती है, तो लाभ राशि को वापस वसूल लिया जाएगा। पहले यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे हर साल लागू किया जाएगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Details
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
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राज्य | बिहार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 का उद्देश्य
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इससे समाज में पिछड़े वर्ग के प्रति समानता की भावना को बढ़ावा मिल सके। इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो। इस योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता से विवाहित जोड़ा आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेगा। इससे समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा और समाज की सोच में भी बदलाव आएगा।
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहा जाता है।
- इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले दांपत्य जोड़ो को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट मिनिस्टर और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।
- यदि आवेदक ने गलत जानकारी दी, तो लाभ की राशि वापस वसूली जा सकती है।
- पहले यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए थी, लेकिन अब इसे प्रतिवर्ष चलाया जा रहा है।
- लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि एक प्री-स्टांपड रिसिप्ट जमा करने के बाद उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- शेष राशि को फिक्स डिपाजिट में रखा जाएगा, जिसे 3 वर्षों के बाद ब्याज सहित लाभार्थियों को वापस किया जाएगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति (non-SC) का।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्य होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े को विवाह के संबंध में एक एफिडेविट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो एक अलग प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही लिया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- शादी की तस्वीरें
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है।
- वेबसाइट पर जाकर योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
- फॉर्म के साथ अपनी और अपनी पत्नी की आवश्यक दस्तावेजों की कॉपियाँ संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करें।
FAQs
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह योजना उन सामान्य जाति के युवकों और युवतियों के लिए है जिन्होंने अनुसूचित जाति के युवकों या युवतियों से अंतरजातीय विवाह किया है। इस योजना के तहत, ₹2,50,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
अंतरजातीय विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार राज्य में, Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 के लाभ के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होता है। इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।