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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना : मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में एक कार्यकर योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों के जीवन को सजाना और उनके भविष्य को रौशन करना। इस योजना का नाम है “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना“। यह योजना एक नई किरण है जो अनाथ बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उनके पास इसे करने के लिए पैसा नहीं है। यह मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जाति, धर्म के ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचागी जो अनाथ है।
इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि बाल आशीर्वाद योजना एमपी क्या है और एमपी आशीर्वाद योजना में आवेदन कैसे करें।
Mukhyamantri Baal Aashirwad Scheem details in Hindi
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना |
---|---|
राज्य | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा |
शुरू किया गया | श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य में रहने वाले सभी असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे |
उद्देश्य | सभी अनाथ बच्चों का बेहतर भविष्य |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आवेदन | ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आधिकारिक वेबसाइट | https://scps.mp.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | जल्द अपडेट होगा |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में एक प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को उनके शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए साथ देना है। इस योजना को ‘सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना’ के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जाति और धर्म के बच्चों को एक सुरक्षित और स्थिर जीवन का मौका दिया जाएगा, जो अनाथ हैं और जिनकी इच्छा है कि वे अगली पढ़ाई करें, लेकिन उनके पास इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संविदान नहीं है।
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इस योजना के माध्यम से, सरकार उन बच्चों को सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ जीवन यापन करने का अधिकार खो दिया है, ताकि उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिले। यह योजना बच्चों के भविष्य को समृद्धि और समाज को एक सशक्त नागरिक देने का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी का उद्देश्य
इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं:
- बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को (आफ्टरकेयर) आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग प्रदान करके समाज में पुनर्स्थापित करना।
- 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को, जो अपने संबंधियों या संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) प्रदान करना।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के मुख्य लाभ:
- इस योजना से अनाथ बच्चों को उनकी 24 साल तक की उम्र पार करने तक समर्थन मिलेगा.
- आवेदनकर्ताओं के योग्यता के हिसाब से रोजगार: आवेदनकर्ताओं की योग्यता के आधार पर औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जो उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करेगा.
- आर्थिक सहायता: इंटर्नशिप के दौरान प्रतिमाह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 01 वर्ष की अवधि के लिए होगी.
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: योजना के तहत पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
- शिक्षा का समर्थन: योजना के तहत बच्चों को उनकी इच्छा के हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसे आईटीआई और जेईई.
- न्यायपूर्ण योजना: इस योजना को सभी अनाथ बच्चों को लाभ पहुँचाने के लिए तैयार किया गया है, और इसमें किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब को प्राथमिकता नहीं दी गई है.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया
योजना के तहत् सहायता दो प्रकार की होगी –
1 – आफ्टर केयर
2 – स्पॉन्सरशिप
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना – आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता
इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और प्राथमिक शिक्षा सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इंटर्नशिप
इंटर्नशिप अवधि के दौरान, उपयुक्त केयर लीवर्स को उद्योगिक संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके साथ ही, इंटर्न्शिप के दौरान प्रतिमाह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जो कि इंटर्नशिप की अवधि के समापन तक या एक वर्ष के बाद, जो भी कम हो, दी जाएगी।
व्यावसायिक प्रशिक्षण
व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि, इनके लिए शासकीय संस्थाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि प्रशिक्षण की अवधि के समापन तक या दो वर्ष के बाद, जो भी कम हो, दी जाएगी।
तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा सहायता
NEET, JEE या CLAT प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने पर, केयर लीवर्स को अध्ययन के दौरान मासिक 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, पाठ्यक्रम फीस की व्यवस्था भी उन्हें निःशुल्क प्राप्त होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं उनको प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना – स्पॉन्सरशिप के अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता
आर्थिक सहायता : मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रत्येक बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता राशि 4000 रुपए होगी, जो उनके और उनके परिवार के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो कम से कम 01 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए होगी। यदि बच्चे या परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो योजना की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
चिकित्सा सहायता – चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। बच्चों की सूची और आवश्यक जानकारी को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंचाई जाएगी।”
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में पात्रता (आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता)
- आफ्टर केयर योजना के तहत, 05 वर्ष तक बच्चों को बाल देखरेख संस्था में रहने का अधिकार होगा.
- अनाथ या परित्यक्त बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए छूट उपलब्ध होगी.
- यदि दत्तक ग्रहण या फॉस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर भी बच्चों को बाल देखरेख संस्था में निवास करने की अवधि की गणना की जाएगी.
- आफ्टर केयर के तहत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, और शिक्षा के लिए समयावधि या 24 वर्ष की आयु तक सहायता प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में पात्रता (स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता)
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फॉर्म और बच्चे का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट
- मृतक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे के स्कूल का प्रमाण पत्र (अंक सूची)
- आवेदक का जॉइंट फोटो बच्चे के साथ
- आवेदक की सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट
- आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन
- शपथ पत्र
- आवेदक के साथ बच्चे के जॉइंट बैंक खाते की पूरी जानकारी
यह सभी दस्तावेज मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Online Apply
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल (www.balashirwadyojna.mp.gov.in) पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क होगी।
इस मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की हालही में आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है. जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. जिसके बाद यदि आप इसके लाभार्थी है तो इसमें आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
Conclusion
यह मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक नई किरण है जो अनाथ बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उनके पास इसे करने के लिए पैसा नहीं है। यह मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जाति, धर्म के ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचागी जो अनाथ है।
FAQ
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब शुरू हुई।
2022
बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
यह योजना है जिसके तहत बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस आर्थिक सहायता का लाभ इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कैसे करें?
बाल आशीर्वाद पोर्टल www.balashirwadyojna.mp.gov.in मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में आवेदन कर सकते हैं।
आशीर्वाद योजना किस राज्य में है
मध्यप्रदेश
बाल आशीर्वाद योजना में सहायता राशि कितनी है?
Ans : 5000 से लेकर 8000
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