Haryana Viklang Pension Yojana: दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताएँगे। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है जिससे राज्य के विकलांग लोगों को सहारा मिल सके। पहले भी यह योजना चल रही थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसे बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है ताकि विकलांग लोगों को उचित सहारा मिल सके। यह योजना सिर्फ हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्ति को 60% तक विकलांग होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
जो किसी अन्य Haryana Viklang Pension Scheme से नहीं जुड़ा हो। इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ व दिशानिर्देश आदि आपके साथ साझा करने जा रहे है अतः इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Haryana Viklang Pension 2024
हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 की पुनरारंभ की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को एक नई उम्मीद की किरण मिली है। यह पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को सम्मान से जीने और आत्मनिर्भर होने का माध्यम उपलब्ध कराती है। यह योजना उन्हें उनकी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य के निवासी होना आवश्यक है और उनकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। पेंशन की राशि उनकी विकलांगता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है। यह उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बनाती है और उन्हें उनके अधिकारों का आनंद लेने में मदद करती है।
Haryana Viklang Pension 2024 Details
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
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संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Viklang Pension उद्देश्य क्या हैं ?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ
१८००/- रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में पात्र समस्त दिव्यांग लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- कम से कम 3 वर्षों तक हरियाणा राज्य में निवास करना आवश्यक है।
- विकलांग पेंशन के लिए आपके पास विकलांगता का प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें आपकी विकलांगता का स्तर 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए।
- यह योजना शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है।
- जिन व्यक्तियों को बहुत कम दिखाई देता हो, बिल्कुल अंधे हों, कुष्ठ रोग ग्रस्त हों, पोलियो ग्रस्त हों या किसी एक्सीडेंट के कारण विकलांग हों, वे इस योजना के तहत लाभार्थी हो सकते हैं।
Haryana Viklang Pension आवश्यक दस्तावेज
- स्थायी निवासी प्रमाण या 3 साल से रहने का प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
Haryana Viklang Pension आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, उसे प्रिंट करना होगा।
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा या किसी अन्य व्यक्ति से भरवाना होगा।
- फिर, फॉर्म के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके निकट कार्यालय में जमा करना होगा।
- कुछ दिनों बाद, आवेदकों को सूचित किया जाएगा, और जिनका चयन होगा, उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।
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