Dayalu Yojana Haryana: दयालु योजना हरियाणा आवेदन करें, लाभ

दयालु योजना हरियाणा: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना‘। इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान करके अंत्योदय परिवारों की मदद की जाएगी, जो मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य के अंत्योदय परिवारों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना का संचालन ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ की तरफ से किया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी

योजना का नामDayalu Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
कब शुरू हुई16 मार्च, 2023 के दिन
राज्यहरियाणा
नोडल एजेंसीहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN)
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
आर्थिक सहायता1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए
आवेदन करने का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdapsy.finhry.gov.in

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दयालु योजना की शुरूआत की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत, अंत्योदय परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जब वे अचानक मौत का सामना करें या दिव्यांग हों।

इस योजना के अंतर्गत, परिवारों को 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना का लाभ सीधे उन अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024‘। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के अंत्योदय परिवारों की सहायता करना। यह योजना उन परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई परिवार के सदस्य की अचानक मृत्यु होती है या फिर दिव्यांगता होती है, तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत, सत्यापित परिवारों को 1 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। इसके अलावा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उन्हें भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए तीन महीने का समय होगा। आवेदन के बाद, सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इससे सीधे लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें किसी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दयालु योजना कितनी उम्र पे कितनी राशी मिलेगी

आयु वर्गराशी प्रधान
5 से 12 वर्ष तक उम्र1 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष तक उम्र2 लाख रुपए
19 से 25 वर्ष तक उम्र3 लाख रुपए
26 से 40 वर्ष तक उम्र5 लाख रुपए
41 से 60 वर्ष तक उम्र2 लाख रुपए

यहाँ दी गई तालिका में बताया गया है कि दयालु योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु समूहों को कितनी राशि मिलेगी। जैसे कि, 5 से 12 वर्ष के बच्चों को 1 लाख रुपए, 13 से 18 वर्ष के बच्चों को 2 लाख रुपए, 19 से 25 वर्ष के व्यक्तियों को 3 लाख रुपए, 26 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए और 41 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को 2 लाख रुपए मिलेंगे।

Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Haryana Mukhymantari Dayalu Yojana 2024 की घोषणा की है।
  • यह योजना अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 1 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी।
  • यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
  • योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
  • योजना के लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में धनराशि भेजी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • अंत्योदय परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त करने से आर्थिक समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा।

दयालु योजना पात्रता

  • वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होने वाले परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
  • किसी भी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर, आवेदन को 3 महीने के भीतर करना होगा।
  • आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • फैमिली आईडी में आय की प्रमाणित पुष्टि होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ 5 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को मिलेगा।

दयालु योजना दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
  • मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

दयालु योजना मे आवेदन कैसे करें

  • पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर ‘योजना के लिए आवेदन करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें। ‘ओटीपी प्राप्त करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

निष्कर्ष:

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के माध्यम से, राज्य की सरकार गरीब और असहाय परिवारों को साथ लेकर उनके साथ है। यह योजना उन लोगों को मदद पहुंचाने का एक प्रयास है जो समाज की सबसे ज़रूरतमंद वर्ग में आते हैं।

FAQs

  1. हरियाणा में दयालु योजना क्या है?

    इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।


  2. दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई?

    दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 16 मार्च, 2023 को हुई .

  3. दीन दयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है?

    इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के अंत्योदय परिवारों की सहायता करना। यह योजना उन परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई परिवार के सदस्य की अचानक मृत्यु होती है या फिर दिव्यांगता होती है, तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

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