मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना PDF: आज जी योजना के पीडीएफ बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सहायता हेतु है, 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य कैबिनेट में हाल ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी है,
जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में साहसिकता प्राप्त करने का मौका देना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे नए उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से, बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाएं और पुरुष नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए साहसिकता प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना PDF
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 |
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शुरू की गई | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
संबंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करना |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
अनुदान राशि | 5 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन , Online |
लास्ट डेट | 31/09/2023 |
Helpline number | +9118003456214( १० बजे पूर्वाह्न ५ बजे अपराह्न तक) |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना उद्देश्य ( Bihar CM Minority Entrepreneur Scheme)
बिहार सरकार ने Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका उद्देश्य इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के बेरोजगार नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
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इसके साथ ही, इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, बिना किसी आर्थिक संकट के राज्य के बेरोजगार अल्पसंख्यक युवा अब अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना से युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना उद्देश्य के लाभ एवं विशेषताएं (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana benifits)
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना का आरंभ 25 सितंबर 2023 को हुआ है.
- इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रति इकाई तक 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा.
- 10 लाख रुपए के लोन पर 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे केवल 5 लाख रुपए का ही लोन चुकाना होगा.
- यह योजना केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही है.
- अल्पसंख्यक महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में से किसी एक में आवेदन कर सकती हैं.
- प्रतिवर्ष, योजना के लक्ष्य और समय सीमा की राशि का निर्धारण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी.
- बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेजी जाएगी.
- इस योजना के माध्यम से अब बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे.
- इस योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
- Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana रोजगार में वृद्धि करने और बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी.
- इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा.
- बिहार सरकार द्वारा यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता मिले।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए पात्रता (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana eligibility )
- यह योजना अल्पसंख्यक लाभुक, बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग / महिला / युवा को प्रदान करती है.
- कम से कम 10+2, इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.
- 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (करंट खाता) या फर्म के नाम से चालू खता (करंट खाता) होना चाहिए.
- अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित करने की अनुमति होगी.
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (करंट खाता) उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है.
- आवेदक के पास करंट अकाउंट होना चाहिए।
मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि की पुष्टि के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षिक प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
- संगठन प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (पासपोर्ट साइज़, 120 KB)
- हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
- बैंक स्टेटमेंट (जिसमें खाता खुलने की तिथि हो)
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई
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यहाँ हम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के कदमों को संक्षेप में देखेंगे:
- अपने नजदीकी बैंक जाएं।
- बैंक अधिकारी से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, व्यवसाय से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर, और बैंक खाता विवरण।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म को बैंक अधिकारी के पास जमा करें।
- आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- यदि आप पात्र होते हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म PDF
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023 FAQs
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लास्ट डेट कब तक है 2023?
30/09/2023 के सायं 5:00 बजे तक
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार राज्य में शुरू किया गया है।
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana को कब और किसने शुरू किया?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 25 सितंबर को शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सब्सिडी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सब्सिडी में 10 लाख रुपये की रकम में 5 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म last date
30/09/2023 के सायं 5:00