Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना शुरू की है जिससे राज्य के किसानों और खेतिहर मजदूरों को बड़ी सहायता मिलेगी। अब इस योजना के तहत किसानों और मजदूरों को कृषि मशीनी के दौरान होने वाली अनहोनी घटनाओं जैसे मृत्यु या विकलांगता पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
इस योजना में बड़ी बदलाव किए गए हैं। अब बच्चों से लेकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हो सकते हैं। इस सबकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana 2024
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए आयु सीमा हटा दी है। यह योजना 1 जनवरी 2014 से चल रही है। इस योजना के तहत, अगर कोई किसान या खेतिहर मजदूर खेत में, गाँव में, मार्किट यार्ड में या ऐसे किसी स्थान पर जाते-आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे सरकार वित्तीय सहायता देती है। इस योजना का लाभ किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि कार्यों जैसे मवेशी पालन, पॉल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोगों को मिलता है।
यह योजना सिर्फ मृत्यु या अपंगता की स्थिति में ही सहायता देती है ताकि किसान इस वित्तीय मदद से अपने परिवार की देखभाल कर सकें। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का बजट 40 लाख रुपए है। जुलाई 2023 तक, इस योजना के तहत 7 प्रभावित किसानों को 3.80 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2024 के बारे में सभी जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना |
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शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विपणन बोर्ड |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | खेती के दौरान किसानों को मृत्यु या अंग हानि होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 37,500 रुपए से 5 लाख रुपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और खेत मजदूरों को कृषि काम के दौरान किसी दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर विशेष सहायता देना है। इस योजना का मकसद यह है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में किसानों और मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस वित्तीय सहायता से किसान अपनी इलाज की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक दिक्कतें न हों।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना 2024’ शुरू की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत, कृषि काम के दौरान होने वाली दुर्घटना में किसान या खेत मजदूर की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- अगर किसी को दुर्घटना में अपंगता हो जाए, तो 37 हजार से लेकर 2 लाख 50 हजार रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
- यह योजना केवल कृषि काम के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर ही लाभ प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- इस योजना के तहत आवेदन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभ प्राप्त किया जा सके।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में केवल किसान, खेतिहर मजदूर और मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूर शामिल होंगे।
- इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। सभी आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब कृषि मशीनरी के उपयोग के दौरान किसान या खेतिहर मजदूर घायल हो जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए।
मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की स्थिति में)
- अपंगता प्रमाण पत्र
- चिकित्सा रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाएं।
- ‘स्कीम’ सेक्शन में ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
- ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे।
- सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- अपने जिले के कृषि विपरण बोर्ड के कार्यालय जाएं।
- वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म और दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, इसे सुरक्षित रखें।
- आवेदन सत्यापित होने पर आपके बैंक खाते में आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी।
FAQs
Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana में आवेदन करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana में आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना में सभी उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किस राज्य में संचालित है?
हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना लागू की गई है।