Haryana Pashudhan Bima Yojana: दोस्तो भारत मे कई नागरिकों के लिए पशुपालन आय का एक मुख्य साधन है। अक्सर पशुओं की मृत्यु से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा कवर दिया जाएगा।
आज हम आपको इस लेख में इस योजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया आदि। तो अगर आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें। इसके अलावा आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी Studyminds.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024
हरियाणा सरकार के पशुपालन और दुग्ध विभाग ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर को बीमा कवर दिया जाएगा। इस बीमा के लिए प्रीमियम 25 रुपये से 100 रुपये तक है। प्रीमियम चुकाने के बाद, इन सभी जानवरों को 3 साल का बीमा कवर मिलेगा। अगर इस अवधि के दौरान किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी। अनुसूचित जाति के लोग इस योजना का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 के तहत करीब एक लाख जानवरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से पशुपालकों को उनके जानवरों की मृत्यु पर होने वाली आर्थिक हानि से बचाया जा सकेगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है। इसके तहत अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करेगी। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 की खास बात यह है कि एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल का बीमा कवर मिलता है। इस योजना के तहत लगभग 100,000 पशुओं को कवर किया जाएगा, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
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किस ने लांच की | हरियाणा सरकार |
साल | 2024 |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://pashudhanharyana.gov.in/ |
Haryana Pashudhan Bima Yojana मे मुआवजा की राशि
पशु | मुआवजा राशि |
---|---|
भैंस | ₹88,000 |
गाय | ₹80,000 |
घोड़ा | ₹40,000 |
भेड़ | ₹5,000 |
बकरी | ₹5,000 |
सूअर | ₹5,000 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को की थी।
- योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर को बीमा कवर मिलेगा।
- पशुपालकों को बीमा कवर पाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- प्रीमियम की राशि ₹25 से ₹100 तक है।
- एक बार प्रीमियम भरने पर 3 साल का बीमा कवर मिलेगा।
- इस अवधि में यदि पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी।
- अनुसूचित जाति के लोग इस योजना का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं।
- योजना के तहत करीब एक लाख पशुओं को बीमा कवर मिलेगा।
- इस योजना से पशुपालकों को पशु की मृत्यु पर होने वाली वित्तीय हानि से बचाव होगा।
- यह योजना पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी।
Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिए पात्रता
- पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं का बीमा किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का लाभ मुफ्त में ले सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
Haryana Pashudhan Bima Yojana में आवेदन कैसे करे ?
- सबसे पहले हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर जाएं और Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको “डाउनलोड आवेदन पत्र” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
- आवेदन पत्र में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें।
Contact Information
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इस लेख में दी है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो रही है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001
- ईमेल आईडी: dg.ahd@hry.nic.in
FAQs
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई?
पशुधन बीमा योजना, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो २००५-२००६ और १० वीं पंचवर्षीय योजना के २००६-२००७ और १०० चयनित जिलों में ११ वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष २००७-२००८ के दौरान पायलट आधार पर लगू किया गया था।